देवघर, झारखंड: चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने उनको और अन्य आरोपियों को अधिकतम सजा दिलाने की मांग करते हुए दिसंबर में हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जो सजा दी गई है, वह अपर्याप्त है और लालू यादव को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।
मृत्यु हो चुकी आरोपी:
इस मामले में कुल छह आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है। ये आरोपी फूलचंद सिंह, आरके राणा और अन्य थे। पूर्व में कोर्ट ने दो सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम इस केस से हटाने का आदेश दिया था, जबकि इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को सात साल कारावास के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मांग बढ़ाने का आरोप:
सीबीआई ने इस मामले में मिली सजा को समझाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और अधिकतम सजा दिलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है, लेकिन उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
देवघर कोषागार मामले में पशुओं के लिए दवा और अस्पताल के लिए उपकरण खरीदने के लिए 4.7 लाख रुपये देवघर जिला पशुपालन विभाग को आवंटित हुआ था, लेकिन घोटालेबाजों ने जाली कागजातों के सहारे 89 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि की निकासी कर ली थी। सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था।
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