
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन मामले के संबंध में हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को 14 दिसंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में एक याचिका के तहत झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की है। याचिका दायर करने वाले अजय कुमार मोदी ने कहा है कि विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन का प्रावधान नहीं है और सरकार ने नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
किस मामले का है सवाल?
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन मामले पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस मामले में यह सवाल उठा है कि क्या विधानसभा में नमाज कक्ष को आवंटित किया जा सकता है और क्या इसमें संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है।
आदेश का क्या है संकेत?
हाईकोर्ट ने मामले में एक विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट की पेशकश का निर्देश दिया है। यह कमेटी छह राज्यों से नमाज कक्ष के मामले में जानकारी मांग रही है और उसके बाद रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद, 14 दिसंबर 2023 को अदालत ने सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
क्या है जनहित याचिका का मुद्दा?
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन के खिलाफ अजय कुमार मोदी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। उनका दावा है कि विधानसभा में नमाज कक्ष को आवंटित करने का प्रावधान संविधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है और इसके खिलाफ है।
मामले का पूरा विवाद
सत्र शुरू होने पर झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किया गया था, जिसके खिलाफ विवाद उत्पन्न हुआ था। अदालत को बताया गया कि इस आदेश के बाद राज्य में काफी विवाद खड़ा हुआ था।
यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के साथ-साथ विधानसभा में स्थान आवंटित करने के प्रक्रियाओं का भी मसला है।

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