सिख दंगा आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया है। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सिफारिशों को लागू कर दो सप्ताह बाद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को सतनाम सिंह गंभीर की याचिका पर सुनवाई करते यह निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने राज्य सरकार को चार जिलों के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है।
सरकार ने जिलों से मांगा आपराधिक मामलों का ब्योरा
सरकार की ओर से मुआवजे के मामले में आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए समय देने का आग्रह करने के साथ ही बताया गया कि इस मामले में चल रहे आपराधिक मामलों का ब्योरा भी मांगा गया है। सरकार ने संबंधित जिलों के डीसी और एसपी को आयोग को पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बना है आयोग
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वर्ष 1984 में हुए सिख दंगे से प्रभावित रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने की सिफारिश आयोग ने की है।
चंदन डैम के मामले पर सुनवाई 29 को
चंदन डैम से झारखंड के किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के मामले पर हाईकोर्ट में 29 सितंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को सभी पक्षों ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने 29 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस संबंध में सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की है। पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि बिहार सरकार द्वारा जो जवाब दाखिल किया है, उसमें कहा गया है कि डैम में 75 शील्ड जमा हो गया है, जिस कारण सिर्फ 25 ही पानी के लिए जगह बचा है। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा था।
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