झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की वेबसाइट पर एनरॉलमेंट करना होगा. 30 सितंबर तक एनरॉलमेंट करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. स्वास्थ्य विभाग में आवेदन देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय प्रधान और डीडीओ से हस्ताक्षर कराना होगा. डीडीओ से वेरीफिकेशन में दिक्कत होने पर किसी भी जिले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से वेरीफिकेशन कराना होगा. बोर्ड, निगम के मामले में सीएमडी, एमडी से वेरीफिकेशन कराना होगा. विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑफिस हेड और डीडीओ से सत्यापन कराना होगा, वहीं रिटायर्ड शिक्षकों ने जहां से अंतिम पेंशन पाया है, वहां से सत्यापन करना होगा.
झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के अलावा अन्य सेवाओं के अधिकारी व कर्मियों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की सुविधा दी है. विधानसभा के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्यों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाना है. स्वास्थ्य बीमा पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष कराया जायेगा और चयनित बीमा कंपनी के द्वारा बीमा योजना का लाभ मिलेगा.
विधायकों और पूर्व विधायकों को.
राज्य के सभी सेवाओं के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को.
अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत और रिटायर्ड कर्मियों को.
राज्य की अन्य सेवाओं के रिटायर्ड कर्मचारियों और पदाधिकारियों को.
बोर्ड, निगम में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को.
विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मियों को.
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