पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे केस के त्वरित निष्पादन को लेकर दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर मधु कोड़ा, हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, एनोस एक्का, विनोद सिन्हा, शौभिक चट्टोपाध्याय और संजय चौधरी के खिलाफ दर्ज केस का जल्द निष्पादन का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शौभिक चट्टोपाध्याय व संजय चौधरी अभी तक फरार हैं। हाईकोर्ट ने मामले में प्रार्थी के अंतरिम आवेदन (आईए) पर ईडी, सीबीआई व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आईए दायर कर सभी जनप्रतिनिधियों व अन्य का नाम मांगा था, जिनके खिलाफ वे ईडी और सीबीआई में चल रहे केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता की ओर से मधु कोड़ा सहित 9 लोगों के नाम प्रस्तुत किए गए थे।
याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई त्वरित गति से करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों और अन्य के द्वारा सरकारी पैसे की लूट की गई थी।
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